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ट्रांजैक्शन फेल होने पर यदि रिफंड नहीं हुआ पैसा तो बैंक देगा ₹100 हर्जाना रोजाना !

ट्रांजैक्शन फेल होने पर यदि रिफंड नहीं हुआ पैसा तो बैंक देगा ₹100 हर्जाना रोजाना।




आज किस आर्टिकल में हम आपको बैंकों की एक छोड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जैसे आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमाना है सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं।



लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट करते थे आप का ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है और आपके पैसे कट जाते हैं।



और फिर वह आपके पैसे आते आते 7 दिन लग जाते हैं कभी आपको तुरंत रिफंड मिल जाता है तो कभी आपको महीनों तक भी उन पैसों का इंतजार करना पड़ता है।


इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है. अगर शिकायत दर्ज होने के सात दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ता है. फेल ट्रांजेक्शन के मामले में RBI के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू हैं।



मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, ये नियम बैंकों के साथ-साथ एनबीएफसी पर भी लागू है.ये नियम कॉम्यूनिकेशंस लिंक के फेल होने पर, एटीएम में  कैश नहीं होने पर , टाइम ऑउट सेशन होने पर भी लागू होते है. एटीएम में कार्ड ट्रांजेक्शन फेल होने के संबंध में RBI के नियम एकदम साफ हैं. ये अन्य बैंकों के एटीएम में भी ट्रांजेक्शन फेल होने पर लागू हैं।



यदि आपके साथ भी कभी ऐसा फेल्ड ट्रांजैक्शन हो जाए और आपका पैसा रिफंड रहा हो तो आप तुरंत बैंक में इसकी शिकायत करें तो आपको रोजाना ₹100 हर्जाने के तौर पर मिलेंगे।



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- My Dost Desk

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